भुखमरी से बचने को 1000, इलाज के लिए 2000 तथा अंत्येष्टि के लिये 5000 रुपये की आर्थिक सहायता देगी सरकार
UP भुखमरी से बचने को 1000, इलाज के लिए 2000 तथा अंत्येष्टि के लिये 5000 रुपये की आर्थिक सहायता देगी सरकार
Ghazipur today News: उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड संक्रमण से मृत्यु होने की दशा में अंतिम संस्कार के लिए तत्काल सहायता धनराशि 5000 रुपये दी जाएगी. शर्त है कि यदि परिवार के लोग अंतिम संस्कार में सहयोग नहीं कर पाने की स्थिति में होंगे तो ग्राम पंचायत इस धनराशि से शव का दाह संस्कार करेगी। वही शासनादेश में यह भी कहा गया कि गरीब परिवारों को भुखमरी से बचाने के लिए ₹1000 तथा एक बारी इलाज के लिए ₹2000 क्या आप भी व्यवस्था किया गया है। जो की ग्राम पंचायतों द्वारा राज्य वित्त आयोग एवं पांचवें वित्त आयोग द्वारा निर्वहन किया जाएगा। जो की पूरी तरह से ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सचिव के हाथों में है।
गाजीपुर. कोरोना (COVID-19) से बचाव और संक्रमित लोगों के इलाज के लिए हर जतन करने में जुटी योगी सरकार (Yogi Government) संकट की इस घड़ी में मदद की पहल कर रही है. सरकार की प्राथमिकता संक्रमण से लोगों के जीवन को बचाने की है. फिर भी कोई अनहोनी हो जाए तो प्रभावित परिवार की हर तरह से मदद की जाएगी. ऐसी ही एक पहल में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना से संक्रमित व्यक्ति के निधन (Death) पर राज्य सरकार मृतक के अंतिम संस्कार के लिए परिवार के व्यस्क सदस्य को 5000 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देगी. सरकार ने जिलाधिकारियों एवं जिला पंचायत अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कोरोना संक्रमण से मृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार आर्थिक कारणों से किसी भी दशा में प्रभावित ना होने पाए.
पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह के शासनादेश पर अमल कराने के लिए गोरखपुर में जिला पंचायत राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर ने तैयारी पूरी कर ली है. उन्होंने पंचायती राज विभाग के एकाउटेंट के मोबाइल नम्बर 945319579 पर आवेदन वाट्सअप करने की अपील की है, ताकि तत्काल उसका ग्राम सचिव एवं एडीओ पंचायत द्वारा सत्यापन करा जरूरतमंद के खाते में या नगद 5000 रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई जा सके.
ग्राम पंचायत करेगी दाह संस्कार
कोविड के संक्रमण से मृत्यु होने की दशा में अंतिम संस्कार के लिए तत्काल सहायता धनराशि 5000 रुपये दी जाएगी. शर्त है कि कोविड संक्रमण से मृत्यु में यदि परिवार के लोग अंतिम संस्कार में सहयोग नहीं कर पाने की स्थिति में होंगे तो ग्राम पंचायत इस धनराशि से शव का दाह संस्कार करेगी. धनराशि पंचम राज्य वित्त आयोग से व्यय की जाएगी. अंतिम संस्कार के लिए धनराशि दिए जाने की कार्यवाही के लिए ग्राम पंचायत सचिव, एडीओ पंचायत, ग्राम पंचायत के प्रशासक का दायित्व निर्वहन करने वाले अधिकारी तथा जिला पंचायत राज अधिकारी अधिकृत किए गए हैं.
गांव में अंत्येष्टि के लिए स्थान चिन्हित करने के निर्देश
डीपीआरओ ने शासन की गाइडलाइन के मुताबिक गांवों में सामान्य व्यक्तियों की अंत्येष्टि के लिए चिन्हित स्थान से कुछ दूरी पर कोविड से मृत व्यक्तियों की अंत्येष्टि के लिए स्थान चिन्हित करने के निर्देश दिए है. चिन्हित स्थान पर गांव में कोविड से मृत व्यक्तियों की अंत्येष्टि कराने के निर्देश हैं. अंत्येष्टि व क्रियाकर्म के दौरान कोरोना प्रोटोकाल का पालन करने जैसे पीपीई किट, हैंड ग्लव्स, मास्क आदि का प्रयोग करना होगा.
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